
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा हुई है। रामपुर कोर्ट ने आज ही दोनों को दोषी करार दिया। आजम 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।
मामला 2019 का है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह सब किया।
फैसला आने के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने बताया-
मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, आजम पर जितने मामले चल रहे हैं, सारे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। कोई ऐसा केस नहीं है, जिसमें उनके खिलाफ सबूत न हों। इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। जो गलत किया है. उसे सजा मिलेगी ही।
